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आयकर विभाग ने अधिसूचित किए आईटीआर फॉर्म 2,3 और 5, किसका क्‍या काम जानते हैं इनकम टैक्‍स की जानकारी को

by investment
February 3, 2024
in NEWS
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इनकम टैक्‍स विभाग ने 2021 में टैक्स से जुड़ें सभी काम के लिए जारी किया कैलेंडर
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भोपाल। इनकम टैक्स रिटर्न करने की तारीख अब पास आती जा रही है। इस बीच आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2024-25 का कर रिटर्न दाखिल करने के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म 2, 3 और 5 को अधिसूचित कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि आकलन वर्ष 2024-25 में रिटर्न जमा करने के लिए 31 जनवरी, 2024 को आईटीआर-2, 3 और 5 फॉर्म अधिसूचित कर दिए गए हैं।

इन फॉर्मों का उपयोग विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जिनमें विशिष्ट प्रकार की आय वाले व्यक्ति भी शामिल हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR-2 और ITR-3 फाइल करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2024 निर्धारित की गई है। मुख्य रूप से, इनकम टैक्स ऑडिट वाले और कमर्शियल इनकम वाले करदाताओं को 31 अक्टूबर, 2024 तक ITR-3 जमा करना आवश्‍यक है।

क्या उपयोग किस फॉर्म का

घोषणा के अनुसार, आईटीआर के 1 से 6 तक सभी फॉर्म अधिसूचित कर दिए गए हैं और ये रिटर्न दाखिल करने के लिए एक अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे। ऐसे व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) जिनकी व्यवसाय या पेशे से आय नहीं है (और आईटीआर फॉर्म-1 (सहज) दाखिल करने के लिए पात्र नहीं हैं), वे आईटीआर-2 दाखिल कर सकते हैं। वहीं व्यवसाय या पेशे से आय वाले लोग आईटीआर फॉर्म-3 दाखिल कर सकते हैं।

फॉर्म में बदलाव क्यों किए गए

50 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए आईटीआर-1 फॉर्म दिसंबर, 2023 में अधिसूचित किया गया था जबकि कंपनियों के रिटर्न भरने के लिए आईटीआर-6 फॉर्म जनवरी, 2024 में अधिसूचित किया गया। सीबीडीटी ने कहा, ‘करदाताओं की सुविधा के लिए और रिटर्न दाखिल करने में सहूलियत के लिए आईटीआर फॉर्म में बदलाव किए गए हैं।’

आईटीआर-4 (सुगम) ऐसे निवासी व्यक्तियों, एचयूएफ और फर्मों (एलएलपी के अलावा) के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी व्यवसाय और पेशे से आय है। वहीं, साझेदारी फर्म और एलएलपी आईटीआर फॉर्म-5 दाखिल कर सकते हैं। धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों को छोड़कर बाकी कंपनियां रिटर्न के लिए आईटीआर फॉर्म-6 का इस्तेमाल कर सकती हैं।

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